हाईकोर्ट: 1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी रूबीना मेमन ने बेटे की शादी के लिए पैरोल की लगाई गुहार

  • 17 फरवरी की मेमन के बेटे की है शादी
  • टाइगर मेमन की भाभी रूबीना का अदालत से एक महीने के पैरोल का अनुरोध
  • 2 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-31 14:33 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। 1993 मुंबई ब्लास्ट की दोषी रूबीना मेमन ने बेटे की शादी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से पैरोल के लिए गुहार लगाई है। अदालत ने कहा कि उन्हें बेटे की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस दौरान पुलिस स्क्वाड उनके साथ रहने की शर्त होगी। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को रूबीना मेमन की ओर से वकील फरहाना शाह की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की वकील फरहाना शाह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पैरोल के लिए जेल के डीआइजी जालिंदर सुपेकर के समक्ष आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने उनके आवेदन पर पैरोल देने से इनकार कर दिया। शाह ने जोर देकर कहा कि रूबीना मेमन एक ऐसी महिला है, जिसने विस्फोट मामले में नाम आने पर आत्मसमर्पण कर दिया था। वह कई बार जमानत पर रह चुकी है। पहले जब उनकी बेटी की शादी हो रही थी, तब उन्हे पैरोल दी गई थी। अब 17 फरवरी को उनके बेटे की शादी है।

इस दौरान खंडपीठ ने पूछा कि क्या मेमन पुलिस सुरक्षा के साथ अपने बेटे की शादी में शामिल होगी। वकील शाह ने जवाब दिया कि पुलिस एस्कॉर्ट के बिना बेहतर रहेगा, लेकिन हां पिछली शादी के दौरान वह पुलिस एस्कॉर्ट में गई थी। रूबीना पिछले 16 सालों से सलाखों के पीछे हैं और पुलिस टीम का खर्चा काफी ज्यादा है, जिसे वहन करना उनके लिए मुश्किल होगा।

खंडपीठ ने कहा कि पहले के पैरोल आदेश की तरह ही शर्तों पर विचार करें। इसके लिए अभियोजन पक्ष को निर्देश लेने का भी निर्देश दिया गया है। रूबीना की याचिका पर 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। रूबीना पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल की महिला शाखा में बंद है।

रूबीना टाइगर मेमन की भाभी और सुलेमान मेमन की पत्नी है। उनके पति को सबूतों के अभाव में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया था। वांटेड टाइगर मेमन पाकिस्तान में रहता है और वह 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है। इस बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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