सुप्रीम कोर्ट: जायकवाडी बांध में पानी छोड़ने पर रोक नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रखा यथास्थि रखा

  • संभाजी नगर जिले का जायकवाडी बांध
  • पानी छोड़ने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यथास्थित रखा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-21 14:58 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोदावरी नदी से संभाजी नगर जिले के जायकवाडी बांध में पानी छोड़ने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को यथास्थित रखा है। शीर्ष अदालत द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाए जाने से गोदावरी नदी से जायकवाडी बांध में 8.6 टीएमसी पानी छोड़ा जा सकेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

मुख्य याचिकाकर्ता संजीवनी (टकली) सहकारी चीनी कारखाना के अलावा प्रवरा कारखाना, शंकरराव काले कारखाना ने जायकवाडी बांध को पानी देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इन तीनों याचिकाओं पर मंगलवार को एकत्रित रूप से जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के अलग कोई भूमिका न लेते हुए उसे बरकरार रखा। हालांकि, आज याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील नहीं रखी गई।

गौरतलब है कि गोदावरी मराठवाडा सिंचाई विकास निगम ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद जायकवाजी बांध में पानी छोडने का आदेश जारी किया था। हालांकि अहमदनगर और नासिक जिले के नेताओं ने मराठवाडा के हक का पानी रोक दिया था। पानी छोड़ने के आदेश के बावजूद मराठवडा पानी से वचित रहा। अब शीर्ष अदालत ने भी इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। लिहाजा जायकवाडी बांध में पानी छोड़ा जा सकेगा।

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