एसएफआईओ की याचिका पर पीएनबी, अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
भूषण स्टील मामला एसएफआईओ की याचिका पर पीएनबी, अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- भूषण स्टील मामला: एसएफआईओ की याचिका पर पीएनबी
- अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और दो अन्य को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की याचिका पर भूषण स्टील लिमिटेड के कथित धन की हेराफेरी के संबंध में नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने कहा: जारी नोटिस, चूंकि संबंधित प्रतिवादी (राजेश कुमार यदुवंशी और अजय कुमार देब) एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3252/2021 में माणिक्य खन्ना द्वारा निर्देशित वरिष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा और संजय कपूर द्वारा निर्देशित वरिष्ठ वकील आर बसंत के माध्यम से कैविएट पर पेश होते हैं। वकील, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7720/2021 में, उक्त प्रतिवादियों को नोटिस की तामील समाप्त की जाती है।
मामलों में अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। प्रतिवादी तीन सप्ताह के भीतर इन विशेष अनुमति याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्युत्तर हलफनामा, यदि कोई हो उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। 6 दिसंबर को उचित न्यायालय के समक्ष निपटान के लिए मामलों की सूची बनाएं।
शीर्ष अदालत ने एसएफआईओ की इस दलील पर विचार किया कि फंड गबन से जुड़े मामले में आरोपी शामिल थे। एसएफआईओ ने मामले में यदुवंशी को जारी समन को रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। आरोप लगाया गया था कि भूषण स्टील लिमिटेड के प्रमोटरों ने अपने कर्मचारियों और कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कंपनी से धोखाधड़ी से धन की हेराफेरी की।
यदुवंशी भूषण स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल में पीएनबी के नामित व्यक्ति थे और सवाल कंपनी और अन्य द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में था। अगस्त 2019 में, ट्रायल कोर्ट ने यदुवंशी को एसएफआईओ द्वारा भूषण स्टील लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत मामले में पेश होने के लिए तलब किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि यदुवंशी को केवल इस कारण से नहीं बुलाया जा सकता है कि वह भूषण स्टील लिमिटेड के नामित निदेशक थे।
सोर्सः आईएएनएस
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