अरविंद केजरीवाल जमानत: अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत

अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-14 06:41 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सीएम की जमानत याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में मनीष सिसोदिया वाली दलील पेश की गई। हालांकि, उन्हें जमानत ना देते हुए कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। अब सीएम के केस की सुनवाई 23 अगस्त को होगी। बता दें, सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि तीन बार जमानत के आदेश दिए जाने के बावजूद उन्हें बेल नहीं दी गई है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई ने केस किया था जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दर्जी की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की बेंच ने CBI को नोटिस भेज उसका जवाब मांगा है। साथ ही, सुनवाई की डेट बढ़ाई है। मालूम हो कि, शराब घोटाला मामले में ही आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लगभग 17 महीने बाद जमानत मिली है।     

कोर्ट ने किया जमानत देने से इनकार

अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि, ED केस में अंतरिम जमानत से पहली ही सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। यही वजह है कि वह अभी तक जेल में कैद हैं। केजरीवाल सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं। वही, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। साथ ही, वकील सिंघवी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम के स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हेल्थ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। बता दें, कोर्ट ने केजरीवाल की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख दी है।

सिसोदिया की दलील

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली के हाईकोर्ट ने 21 मई 2024 को जमानत देने से मना कर दिया था। जिसके चलते सिरोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि 2023 अक्टूबर से उनके खिलाफ चल रहे केस में प्रोग्रेस नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 9 अगस्त को फैसला सुनाया और उन्हें जमानत दे दी गई। मालूम हो कि, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका कई बार खारिज की है। 

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