TRAI का शिकंजा: स्पैम कॉल और मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा, कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना

स्पैम कॉल और मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा, कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
  • 2 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा
  • अब से स्पष्ट पहचान के लिए टैग देना पड़ेगा
  • शिकायत पर 5 दिनों में कार्रवाई करना होगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फर्जी कॉल और मैसेज से हर कोई परेशान है। लेकिन, इन अनचाही कॉल और मैसेज से आपको जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। दरअसल, इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नए नियम जारी किए हैं। जिसके तहत अब ग्राहक आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।

यही नहीं ग्राहकों द्वारा दर्ज शिकायतों पर अगर टेलीकॉम कंपनियां कार्रवाई नहीं करती है तो इन पर 2-10 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा ट्राई ने कमर्शियल मैसेज की पहचान के नियम बदले हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में...

TRAI के निर्देश

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि हाई कॉल वॉल्यूम, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन और लो-इनकमिंग टू आउटगोइंग कॉल रेशो के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का एनालाइज करें। इससे वास्तविक समय में संभावित स्पैमर को पहचानने में आसानी होगी।

इसके अलावा ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए किसी नंबर पर आने वाली स्पैम कॉल्स की पूरी संख्या बताना अनिवार्य किया है। यदि कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

2 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना

ट्राई के अनुसार, नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं यदि यह गलती दूसरी बार होती है तो जुर्माना की राशि 5 लाख रुपए होगी। यदि इसके बाद भी कोई कंपनी नियमों का लगातार उल्लंघन करती है तो उस पर हर उल्लंघन के हिसाब से उसे 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

स्पष्ट पहचान के लिए टैग

ट्राई ने यह भी कहा कि, अब से सभी मैसेज में कैटेगरी अनुसार पहचान के लिए टैग देना होगा। इसमें प्रमोशनल मैसेज के आगे'-P', सेवा से जुड़े मैसेज के आगे '-S', ट्रांजैक्शनल मैसेज के आगे '-T' और सरकारी मैसेज के आगे'-G' लिखा होगा। ताकि ग्राहकों को आसानी से समझ आ सके कि उन्हें किस तरह का मैसेज आया है। वहीं कॉल को लेकर कहा है कि, प्रमोशनल कॉल '140' सीरीज से और ट्रांजैक्शनल कॉल '1600' सीरीज से ही की जा सकेंगी।

कितने दिनों में समाधान

ट्राई ने एक नया DND (डू नॉट डिस्टर्ब) लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप फर्जी कॉल का नंबर देकर या स्क्रीनशॉट अपलोड कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। संबंधित टेलीकॉम कंपनी ने इस पर 5 दिनों में कार्रवाई करना होगी। आप एप पर कार्रवाई देख सकते हैं।

Created On :   13 Feb 2025 2:33 PM IST

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