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एआई: ओपनएआई की असफलता से एआई उद्योग की सीमा तय करने की गंभीर मांग उठने लगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सैम ऑल्टमैन को ओपनएआई से बर्खास्त किए जाने, सत्या नडेला द्वारा संचालित माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने और फिर ओपनएआई में वापसी - छह दिन के भीतर इतना सब होने के बाद सरकारें और नियामक सतर्क हो गए हैं और एआई उद्योग की सीमा तय करने का आह्वान अब पहले से कहीं अधिक मुखर है। अपने निष्कासन से कुछ दिन पहले, ऑल्टमैन ने एक तकनीकी कार्यक्रम में कहा था कि वर्तमान एआई मॉडल के लिए बड़े नियामक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल्द ही इनकी आवश्यकता होगी।
सैन फ्रांसिस्को में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में एक पैनल में उन्होंने कहा, “हमें यहां या शायद अगली कुछ पीढ़ियों के लिए भारी विनियमन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ बिंदु पर, जब एक मॉडल पूरी कंपनी, या पूरे देश, या पूरी दुनिया के बराबर उत्पादन कर सकता है, तो शायद हम इसके आसपास कुछ सामूहिक पर्यवेक्षण चाहते हैं।”
हालाँकि, ओपनएआई की विफलता ने एक बार फिर एआई को इस तरह से विनियमित करने की मांग शुरू कर दी है कि ऐसे प्रकरण दोहराए न जाएं। फ़्रांस, जर्मनी और इटली इस बात पर एक समझौते पर पहुँचे हैं कि एआई को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। हालाँकि, व्यवसायों और तकनीकी समूहों ने यूरोपीय संघ को आगामी एआई नियमों में फाउंडेशन मॉडल के अत्यधिक विनियमन के प्रति आगाह किया है। डिजिटलयूरोप, जिसके सदस्यों में एयरबस, एप्पल, एरिक्सन, गूगल, एलएसई और एसएपी शामिल हैं, ने एक पत्र में लिखा, "यूरोप को एक वैश्विक डिजिटल पावरहाउस बनाने के लिए हमें ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो फाउंडेशन मॉडल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई) का उपयोग करके एआई नवाचार का नेतृत्व कर सकें।"
भारत में, डीपफेक पर चिंताओं ने सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अपने संबंधित प्लेटफार्मों से परिवर्तित ऑडियो/वीडियो हटाने या कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया है। सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अपने प्लेटफार्मों पर डीपफेक के प्रसार को संबोधित करने के लिए भारतीय नियमों के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए सात दिन का समय सीमा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीपफेक पर मौजूदा आईटी नियमों, विशेष रूप से नियम 3(1)(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो उपयोगकर्ता की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर 12 प्रकार की सामग्री को हटाने का आदेश देता है।
सरकार भविष्य में भी ऐसे उल्लंघनों पर आईटी नियमों के तहत 100 फीसदी कार्रवाई करेगी। मंत्री ने कहा, "किसी उपयोगकर्ता या सरकारी प्राधिकरण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। इस आवश्यकता का पालन करने में विफलता से नियम 7 लागू होता है, जो पीड़ित व्यक्तियों को आईपीसी के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देती है।“ चंद्रशेखर ने कहा, "जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं।" उन्होंने कहा कि आईटी मंत्रालय पीड़ित उपयोगकर्ताओं को डीपफेक के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा।
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत डीपफेक के प्रसार और एआई द्वारा उपयोगकर्ता को होने वाले अन्य नुकसान को नियंत्रित करने के लिए विनियमन पर विचार कर रहा है। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद, मंत्री ने कहा कि भारत डीपफेक के प्रसार को पहचानने और सीमित करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार करेगा। नया विनियमन ऐसे डीपफेक वीडियो के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। ब्रिटेन में सफल एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद अगले महीने दिल्ली में जीपीएआई में विश्व नेताओं की उपस्थिति में एआई से जुड़े जोखिमों पर और विचार-विमर्श किया जायेगा। इसके बाद अगले साल कोरिया में वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा।
--आईएएनएस
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Created On :   26 Nov 2023 1:29 PM IST