नए कानून के तहत जिले की पहली एफआईआर मझगवां थाने में हुई दर्ज: दुकान में चोरी के प्रकरण पर कायमी कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

दुकान में चोरी के प्रकरण पर कायमी कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सतना। 1 जुलाई की मध्य रात्रि से समूचे देश में लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जिले में पहला अपराध मझगवां थाने में पंजीबद्ध किया गया है, जबकि पूर्व में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर लिखी जाती थी, तो वहीं कोलगवां और कोटर थानों में अप्राकृतिक मृत्यु पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत मर्ग कायम किए गए हैं। इसमें पहले सीआरपीसी की धारा 174 को उपयोग में लाया जाता था, इसके अलावा असंज्ञेय अपराधों में कार्रवाई के लिए सीआरपीसी की धारा 155 का प्रयोग किया जाता था, जो कि बीएनएसएस में 174 हो चुकी है। पुलिस कप्तान आशुतोष गुप्ता ने बताया कि नए कानूनों को अमल में लाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में बदलाव को भी लागू किया जा चुका है।

क्या है मामला

टीआई आदित्य नारायण सिंह धुर्वे ने बताया कि हिरौंदी निवासी रोहित पुत्र रामप्रताप साहू 22 वर्ष, घर में ही किराने की दुकान चलाता है। 1 जुलाई को रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाश दरवाजे में लगी कुंडी उखाडक़र अंदर घुस गए और दुकान से लगभग 58 सौ रुपए का सामान चोरी कर लिया। यह बात पता चलने पर पीडि़त ने सोमवार की सुबह थाने पहुंचकर शिकायत की, जिस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत कायमी की गई, जबकि पूर्व में प्रचलित कानून में आईपीसी की धारा 457 और 380 का उपयोग किया जाता था।

5 घंटे में पकड़ा गया आरोपी

चोरी का मामला सामने आते ही सरगर्मी से जांच प्रारंभ की गई और इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर संदेही महेन्द्र सिंह पुत्र जयकरण सिंह 28 वर्ष, निवासी गोबरी, थाना फतेहगंज, जिला बांदा (यूपी), हाल हिरौंदी, को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से 3 हजार का सामान और दरवाजा व कुंडी तोडऩे में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी जब्त की गई है। आरोपी से हाल-फिलहाल में घटित अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

इन थानों में भी नए कानून का खाता खुला

नवीन कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) का खाता कोलगवां और कोटर थाने में खुला। कोलगवां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह संतनगर-घूरडांग में नवजात का शव मिलने पर जांच उपरांत दोपहर 1 बजे बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मर्ग कायम किया गया, तो वहीं लापता बुजुर्ग की लाश नदी में मिलने पर कोटर थाने में शाम 5 बजे मर्ग पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई, जबकि 1 जुलाई से पहले अप्राकृतिक मृत्यु पर मर्ग की कायमी में सीआरपीसी की धारा 174 का इस्तेमाल किया जाता था।

मैहर जिले में सड़क दुर्घटना की कायमी

लगभग 9 महीने पहले सतना से अलग होकर अस्तित्व में आए मैहर जिले के 7 थानों और 6 चौकियों में नए कानूनों के तहत 1 जुलाई को सड़क दुर्घटना पर अपराध पंजीबद्ध हुआ। पुलिस कप्तान सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया मैहर कोतवाली दुर्घटना पीड़ित की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आमजन को जागरुक करने के लिए जिला मुख्यालय समेत सभी थाना और चौकियों में कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

Created On :   2 July 2024 11:09 AM IST

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