अधिकारी सस्पेंड: गड़बड़ी करने पर सिवनी जनपद सीईओ सस्पेंड, लगातार मिल रही शिकायत पर कमिश्नर ने की कार्रवाई

गड़बड़ी करने पर सिवनी जनपद सीईओ सस्पेंड, लगातार मिल रही शिकायत पर कमिश्नर ने की कार्रवाई
  • सिवनी जनपद सीईओ सस्पेंड
  • कमिश्नर ने की कार्रवाई
  • लगातार मिल रही थी गड़बड़ी की शिकायत

डिजिटल डेस्क, सिवनी। सरकारी योजनाओं में मनमानी और गड़बड़ी करना जनपद पंचायत सिवनी की सीईओ बासंती दुबे को महंगा पड़ गया। लगातार मिल रही शिकायतों पर जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा ने सीईओ को सस्पेंड कर जिला पंचायत सिवनी में अटैच कर दिया है। संभवत लंबे समय बाद किसी जनपद के अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। ज्ञात हो कि सीईओ बासंती दुबे के विभागीय कामकाज को लेकर मनमानी की शिकायतें मिल रही थी।

यहां पर की गड़बड़ी

महाकोशल विकास प्राधिकारण से विसर्जन कुण्ड निर्माण के लिए प्रथम किश्त 4.20 लाख रुपए दिए गए थे। इसमें से 1.24 लाख रुपए का आहरण किया गया या नहीं इसका अभिमत सीईओ ने २८ अगस्त २३ तक नहीं दिया था। इसी प्रकार सीएम हेल्प लाइन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, न्यायालयीन प्रकरण एवं शिकायतों की जांचों में लापरवाही की गई। ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में काम्प्लेक्स आवंटन में अनियमितता बरती की गई थी। पिछले साल 17 मई को आयोजित जनसेवा अभियान की चयनित 68 सेवाओं और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की वीडियो कान्फ्रेंस बैठक में पूर्व सूचना के उपरांत भी वीसी के माध्यम से सीईओ नहीं जुड़ी। ऐसे में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।

अब जिला पंचायत में सेवाएं

सीईओ बासंती दुबे की लापरवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अन्तर्गत घोर कदाचरण का द्योतक पाई गई है।मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा (वगीकरण,नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत सिवनी में रहेगा।

Created On :   5 Jun 2024 4:43 PM IST

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