झारखंड: रिटायर हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में बनने वाली विशेष समीति की सिफारिश पर नियुक्त होगें डीजीपी

रिटायर हाईकोर्ट के जज की अगुवाई में बनने वाली विशेष समीति की सिफारिश पर नियुक्त होगें डीजीपी
  • हेमंत सोरेन सरकार ने लिया बड़ा फैसला
  • उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो चुकी है लागू
  • बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने की कैबिनेट मंजूरी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनने वाली विशेष समीति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। झारखंड से पहले इस तरह की नियमावली को उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें लागू कर चुकी है।

आपको बता दें अभी तक डीजीपी की नियुक्ति में राज्य की ये व्यवस्था थी, डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 साल की सेवा पूरी कर चुके सबसे वरिष्ठ तीन आईपीएस के नाम का पैनल यूपीएससी को भेजा जाता था और उसकी अनुशंसा से अंतिम फैसला होता था। नई नियमावली लागू होते ही यूपीएससी की भूमिका सीमित हो जाएगी।

हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी में सदस्य सचिव (मेंबर सेक्रेट्री) गृह विभाग के प्रधान सचिव या सचिव या अपर मुख्य सचिव होंगे। कमेटी के अन्य मेंबर में राज्य के मुख्य सचिव , यूपीएससी की ओर से नॉमिनेटेड मेंबर , जेपीएससी चेयरमैन या उनकी ओर से नॉमिनेटेड एक मेंबर और रिटायर डीजीपी शामिल होंगे।

नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि डीजीपी पद के लिए सामान्य रूप से दो साल के लिए नियुक्ति होगी। इस पद के लिए उन्हीं आईपीएस के नाम पर विचार किया जाएगा, जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह बाकी हों। कैबिनेट मीटिंग में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने की मंजूरी दी गई है।

Created On :   7 Jan 2025 7:43 PM IST

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