निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित (त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22)!

Training of election officers and assistant election officers organized (three-tier panchayat general election 2021-22)!
निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित (त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22)!
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित (त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22)!

डिजिटल डेस्क | सीधी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उप निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर बी.के. पाण्डेय एवं सभी उपखण्ड अधिकारी भी उपस्थित रहें। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्राध्यापक डॉ. अरविंद कुमार त्रिपाठी एवं प्राध्यापक डॉ. के. बी. सिंह द्वारा दिया गया है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. को निर्वाचन अधिसूचना, नाम निर्देशन, जमा करने, उसकी समीक्षा एवं नाम वापसी को लेकर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंच एवं सरपंच के लिए ऑफलाईन नाम निर्देशन जमा करने हेतु विभिन्न पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर व्यवस्था की गई है। जनपद स्तर एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से नाम निर्देशन जमा करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किये जा सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक पद के लिए एक या अधिक फार्म जमा कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन की प्रारंभिक जांच के दौरान ही अभ्यर्थी के द्वारा भरे गये फार्म में जो त्रुटि होगी उसका सुधार हेतु निर्देशित करेंगे एवं फार्म में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगें।

निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार के नाम निर्देशन पत्र नहीं लिये जायेगें। नाम वापसी उसी स्थान से निर्धारित समय एवं दिनांक को होगी। यहां पर अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन जमा किया गया है। नाम वापसी के लिए अभ्यर्थी या प्रस्तावक अपने पहचान पत्र के साथ प्रारूप 07 में आवेदन करेगा तभी हो सकेगी। डॉ के बी सिंह ने बताया कि सूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपना नाम निर्देशन पत्र सूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद सातवें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है।

सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगला दिन सातवां दिन माना जायेगा। पंच पद के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है, पंच पद के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है। सरपंच पद के लिए अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है। जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के मामले में अभ्यर्थी संबंधित जनपद/जिला की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए जबकि प्रस्तावक का उस वार्ड की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए। आयु 21 वर्ष से कम न हो।

Created On :   8 Dec 2021 4:36 PM IST

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