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तेलंगाना में दोबारा लागू होगा मास्क पहनने का नियम
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। ओमिक्रॉन के नए वैरिएंट के खतरे को देखते हुए तेलंगाना में अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम को एक बार फिर से सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य विभाग ने प्रवर्तन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मास्क ना पहनने वालों पर नागरिकों पर नजर रखें। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. जी. श्रीनिवास राव ने कहा, राज्य में 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम पहले से मौजूद है। यह कोई नया आदेश नहीं है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनकर, हाथों को सैनिटाइज करके और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है।
अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की सावधानियां बरतकर और टीकाकरण के जरिए ही लोग कोविड के किसी भी रूप से अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सार्वजनिक स्थानों का भी दौरा करेंगी और बेतरतीब ढंग से लोगों से वैक्सीन प्रमाण पत्र मांगेंगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अपने कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र साथ रखें। उन्होंने कहा, यह एक सावधानी पूर्वक उपाय है और टीकाकरण के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। हमारा एजेंडा लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कुछ एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
जन स्वास्थ्य निदेशक ने सभी पात्र नागरिकों से कोविड वैक्सीन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि जिन लोगों ने दूसरा टीका मिस कर दिया है, उन्हें इसे तुरंत लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 25 लाख लोगों ने दो खुराक के बीच का अंतर पूरा करने के बावजूद दूसरी खुराक नहीं ली है। अकेले ग्रेटर हैदराबाद में 15 लाख लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है। राज्य के 2.77 करोड़ लोगों में से लगभग 90 प्रतिशत ने अब तक पहली खुराक ली है, जबकि 45 प्रतिशत ने दूसरी खुराक ली है।
(आईएएनएस)
Created On :   2 Dec 2021 9:00 PM IST