मारपीट के आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
By - Bhaskar Hindi |3 May 2023 10:34 AM IST
पन्ना मारपीट के आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी जिट्टू चौधरी को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३२५ के आरोप में ०६ का कठोर कारावास तथा १००० रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक २२ नवम्बर २०१७ की रात को लगभग १० बजे फरियादी भूरे लाल घर आ रहा था तभी रास्ते में आरोपी जिट्टू लाल ने उसका रास्ता रोककर गाली-गलौच करते हुए बांए पैर के घुटना में लाठी मारी जिससे वह गिर गया। चिल्लाने पर लोग मौके पर पहँुचे आरोपी द्वारा तब जाते हुए कहा गया कि यदि पुलिस मे रिपोर्ट की जान से मार देगा।
Created On :   3 May 2023 10:33 AM IST
Next Story