कोर्ट निर्णय: हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Court decision: life imprisonment to the killer husband
कोर्ट निर्णय: हत्यारे पति को आजीवन कारावास
मध्य प्रदेश कोर्ट निर्णय: हत्यारे पति को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। दमुआ नम्बर-8 में साल 2021 में घरेलू विवाद के चलते पत्नी की गलाघोंटकर हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि दमुआ नम्बर-8 में रहने वाले सिद्धार्थ उर्फ बिट्टू पिता विकास हालदार ने सीमा उर्फ रिजवाना से प्रेम विवाह किया था। 25 फरवरी 2021 को घरेलू विवाद के चलते आरोपी सिद्धार्थ ने पत्नी सीमा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पड़ोसियों को बताया था कि उसकी तबियत खराब है, उसे मृत अवस्था में अस्पताल में लाया था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पति के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने की धाराओं में अपराध दर्ज किया था। इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश दीपराज कड़वे ने आरोपी सिद्धार्थ उर्फ बिट्टू को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 

नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 7 साल की कैद

छिंदवाड़ात्न अमरवाड़ा क्षेत्र में नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले अदालत ने आरोपी को 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह बैस ने बताया कि 19 जनवरी 2018 को नाबालिग से खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नेपाल चंद्रवंशी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा राकेश कुमार सोनी ने उक्त मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए अधिकतम ७ साल कैद की सजा सुनाई है। 

मारपीट के आरोपी को सुनाई सजा

छिंदवाड़ा चांद थाना क्षेत्र के ग्राम लालगांव में पुराने प्रकरण के संबंध में विवाद कर युवक से मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पंकजदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि 5 अप्रैल 2016 को गोलू पिता लाला पाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उमेन्द्र  इवनाती ने उसके साथ पुराने प्रकरण के संबंध में विवाद करते हुए लाठी से हमला किया था। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई रूपेंद्र सिंह मड़ावी ने आरोपी उमेन्द्र कुमार पिता धुरू इवनाती को २ साल कैद की सजा सुनाई है।

Created On :   19 April 2023 4:30 PM IST

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