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मीडिया से अनौपचारिक चर्चा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या कर विरोधी कर रहे हैं मेरे विरूद्ध भ्रामक प्रचार: गोविन्द सिंह राजपूत
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर जो लोग उसकी गलत व्याख्या कर मेरे विरूद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ न्यायालयीन कार्यवाही करूंगा। राजपूत शुक्रवार को अपने बंगले पर मीडिया से अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे।
मंत्री राजपूत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सागर के मानसिंह पटेल गुमशुदी मामले में एसआईटी के गठन का आदेश दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच शासन की जिम्मेदारी है। हमें न्यायालय के आदेश का सम्मान बिना राजनीतिक विद्वेष के करना चाहिए। राजपूत ने कहा कि कुछ लोग मेरी साफ-सुथरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अनुचित तथा न्यायालयीन प्रक्रिया की अवमानना है।
उन्होंने कहा की मेरे खिलाफ भ्रामक प्रचार-प्रसार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। गौरतलब है कि सागर के गुमशुदा व्यक्ति मानसिंह पटेल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी टीम का गठन कर चार महिने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सुको के फैसले में मंत्री राजपूत का जिक्र नहीं:
मंत्री राजपुत ने बताया कि गुमशुदा व्यक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सम्पूर्ण आदेश में न तो मेरा कहीं नाम लिया है और न ही मेरी किसी प्रकार की भूमिका का जिक्र किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में गोविंद सिंह राजपूत (प्रतिवादी नं.6) सहित जिन निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है उन्हें कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। राजपूत ने कहा कि फैसले में साफतौर पर कहा गया है कि आदेश में की गई टिप्पणी किसी भी निजी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है।
Created On :   16 Aug 2024 7:11 PM IST