जमीन का फर्जीवाड़ा: फर्म एवं सोसायटी की अनुमति लिए बगैर कौड़ियों के दाम बेच दी करोड़ों की जमीन, तात्कालिक बिशप सहित पांच के खिलाफ जबलपुर ईओडब्यू ने दर्ज किया प्रकरण
- कौड़ियों के दाम बेच दी करोड़ों की जमीन
- नहीं ली फर्म एवं सोसायटी की अनुमति
- तात्कालिक बिशप सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। लंबी जांच के बाद जबलपुर ईओडब्ल्यू ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम बेचने पर तात्कालीन बिशप सहित पांच के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। जबलपुर फर्म एवं सोसायटी की अनुमति लिए बगैर आरोपियों ने करोड़ों की जमीन की बिक्री कर दी। मामला कायम होने के बाद आरोपियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आरोपियों ने ये जमीन फर्जीवाड़ा छिंदवाड़ा, सागर और अमरवाड़ा में अंजाम दिया है।
इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की बेशकीमती जमीन बेचने की शिकायत पिछले दिनों ईओडब्ल्यू में की गई थी। शिकायत के बाद चली आ रही लंबी जांच के बाद आखिरकार बुधवार को आरोपियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने अलग-अलग धाराओं के तहत मामला कायम किया। ईओडब्ल्यू ने जमीन फर्जीवाड़ा में तात्कालीन बिशप इमानुअल पंचू, गवर्निंग बॉडी सदस्य अनिल मैथ्यूज, आर्चकीडन बिशप अनिल मार्टिन, सचिव नितिन सहाय, कमलकांत राठी और चर्च के हेड ट्रेजरर अशोक चौकसे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। नियम विरुद्ध जमीन बेचने पर आरोपियों ने शासन को करोड़ों की राजस्व क्षति पहुंचाई है। जिसमें आरोपियों के खिलाफ पहले गिरफ्तारी फिर रिकवरी की कार्रवाई हो सकती है।
कहां-कहां किया जमीन फर्जीवाड़ा?
1 - सागर के खुरई में तात्कालीन बिशप ने 6 हजार वर्गफीट की जमीन बेची। जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी, लेकिन 12 लाख रुपए में राकेश राय नामक व्यक्ति को बेचा गया। बिशप ने अपनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी अनिल मैथ्यूज और अनिल मार्टिन के नाम पर करके ये गड़बड़ी की।
2 - अमरवाड़ा में भी वर्ष 2015 में 2800 वर्गफीट जमीन जिसकी कीमत 41 लाख 65 हजार रुपए थी। उसे महज पांच लाख रुपए में बेच दिया गया। इसमें भी फर्म एवं सोसायटी कोई अनुमति हासिल नहीं की गई थी।
3- जमीन फर्जीवाड़े का तीसरा मामला भी अमरवाड़ा का ही है। यहां की 1600 वर्गफीट जमीन साल 2018 में महज 2 लाख 10 हजार में बिक्री कर दी गई। जबकि जमीन की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी।
4- आरोपियों ने जमीन की चौथी गड़बड़ी को छिंदवाड़ा में अंजाम दिया। यहां पर नागपुर रोड स्थित फॉरेस्ट नाके के पास की 1200 वर्गफीट जमीन 2007 में रजिस्ट्र्री अशोक चौकसे के नाम की गई। कमलकांत राठी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए ये जमीन 6 लाख 16 हजार रुपए में अशोक चौकसे को बिक्री की।
कितने का है कुल घोटाला?
ईओडब्ल्यू के मुताबिक जमीन से जुड़ा ये घोटाला तकरीबन एक करोड़ 11 लाख 95 हजार रुपए का है। जमीन के मूल्य का आंकलन कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक किया गया है। जमीनों की वर्तमान लोकेशन के मुताबिक इन भूखंडों की कीमत इससे कहीं ज्यादा है।
क्या थे नियम?
सरकारी दस्तावेजों में सभी जमीन इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के नाम पर दर्ज है। इन जमीनों की बिक्री के पहले फर्म एवं सोसायटी जबलपुर की अनुमति लेना अनिवार्य होता है, लेकिन सभी छह आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर फर्जी दस्तावेज और पॉवर ऑफ अटर्नी के आधार इस जमीन फर्जीवाड़े को अंजाम दिया।
आरडी भारद्वाज (एसपी, ईओडब्ल्यू) का कहना है कि तात्कालीन बिशप इमानुअल पंचु सहित पांच आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन्होंने आपराधिक षडय़ंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज बनाए। सभी आरोपियो के खिलाफ मामला कायम करने के बाद जांच शुरु कर दी गई है।
Created On :   17 May 2024 4:34 PM IST