गैंगरेप : जब तक चलेगी सांस तब तक जेल में रहेंगे 4 दुष्कर्मी, जुर्माना की राशि से पीडि़ता को एक लाख का प्रतिकर देने का भी आदेश

गैंगरेप : जब तक चलेगी सांस तब तक जेल में रहेंगे 4 दुष्कर्मी, जुर्माना की राशि से पीडि़ता को एक लाख का प्रतिकर देने का भी आदेश
  • सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की अदालत ने सुनाया फैसला
  • अपहरण का भी अपराध
  • 14 गवाह, 40 दस्तावेज और 30 आर्टिकल पेश

डिजिटल डेस्क, सतना। अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पंचम सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की अदालत ने 4 अभियुक्तों को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कारावास में रखने की सजा सुनाई है। अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दुलीचंद उर्फ पंजाबी डोहर , चंदन यादव , जयपाल यादव और सतेन्द्र पाल तब तक जेल में बंद रहेंगे, जब तक उनकी आखिरी सांस चलेगी। दुष्कर्मियों को 30-30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। कोर्ट ने अधिरोपित जुर्माना राशि से 1 लाख का प्रतिकर पीडि़ता को दिए जाने का निर्णय भी सुनाया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

अपहरण का भी अपराध

अभियोजन के संभागीय प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि पीडि़ता घरों में झाडृू-पोछा और बर्तन धोकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वर्ष 2021 की 22 जनवरी की शाम तकरीबन साढ़े ६ बजे जब वह घर जा रही थी तभी कोलगवां थाना अंतर्गत बिरला रोड बढ़इया के पास सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी से पहुंचे आरोपियों ने पीडि़ता का अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने गाड़ी में ही कामकाजी महिला का मुंह दबा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। दुष्कर्मी पीडि़ता को बायपास रोड स्थित बगीचे में फेंक कर फरार हो गए थे। जैसे-तैसे पीडि़ता अपने घर पहुंची और इस तरह से मामला कोलगवां पुलिस के पास पहुंचा था। पीडि़ता के बयान और मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा- 366, 376 (डी) के तहत गिरफ्तार कर लिया था।

14 गवाह, 40 दस्तावेज और 30 आर्टिकल पेश

एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने आरोपियों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित किए जाने के लिए अदालत के समक्ष पीडि़ता सहित 14 गवाह, 40 दस्तावेज और 30 आर्टिकल प्रस्तुत किए। इसके साथ डीएनए रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी दुलीचंद उर्फ पंजाबी डोहर पिता राजेश डोहर निवासी बदखर- बेला, चंदन यादव पिता रामू यादव, जयपाल यादव पिता लोकनाथ यादव, सतेन्द्र पाल पिता मन्नीलाल सभी निवासी बदखर-कोलगवां को भादवि की धारा 366, 376 (डी) का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Created On :   25 July 2023 9:21 PM IST

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