Chhindwara News: शख्स ने पत्नी के साथ की मारपीट, हत्यारे पति को आजीवन कारावास

शख्स ने पत्नी के साथ की मारपीट, हत्यारे पति को आजीवन कारावास
  • शख्स करता था अपनी पत्नी के साथ मारपीट
  • मारपीट से घायल हो गई गोमती बेहोश
  • इस मामले की विवेचना की गई थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा की तरफ से

Chhindwara News: तामिया थाना क्षेत्र के देलाखारी में एक शख्स ने पत्नी के साथ मारपीट कर उसे आग केे हवाले कर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश दीपराज कवड़े ने इस हत्याकांड के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि देलाखारी के नया मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय बलि पिता बिच्छु कहार ने 3 दिसम्बर 2020 को सरई के पेड़ के समीप पत्नी गोमती से विवाद कर मारपीट की थी। मारपीट से घायल गोमती बेहोश हो गई थी। बेहोशी की अवस्था में पड़ी पत्नी पर आरोपी बलि ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने गोमती के हत्यारे उसके पति बलि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी बलि को आजीवन कारावास और १ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा द्वारा की गई थी।

Created On :   8 Dec 2024 5:09 PM IST

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