Waqf Bill Controversy: गैर मुस्लिमों की एंट्री से लेकर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने तक...ये 5 वजहों से वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर रही मोदी सरकार

गैर मुस्लिमों की एंट्री से लेकर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने तक...ये 5 वजहों से वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर रही मोदी सरकार
  • आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड संसोधन बिल
  • वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है मोदी सरकार
  • बोर्ड की संपत्ति पर होगा सरकार का कंट्रोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल (बुधवार) को प्रश्नकाल के बाद दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। सत्ताधारी NDA को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय जबकि बाकी के समय विपक्ष के नेता बोलेंगे। इस बीच लोगों के मन में वक्फ बोर्ड संसोधन को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। आइए जानते हैं उन वजहों को जिनकी वजह से मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर रही है।

कानून विशेषज्ञ के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इन पांच कारणों के चलते कानून में परिवर्तन करना चाहती है...

बोर्ड में गैर मुस्लिमों का प्रवेश

नए बिल के तहत अब वक्फ बोर्ड में दो मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। इसके साथ ही बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

सरकार कानून में बदलाव कर बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। कानून के सेक्शन-9 और 14 में बदलाव करके केन्द्रीय वक्फ परिषद में दो महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा समेत अन्य मुस्लिमों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है।

संपत्ति पर कंट्रोल

सरकार कानून में बदलाव कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर-मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब-किताब पारदर्शी होगा।

जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी संपत्ति

कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड का अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर्ड करानी होगी। जिससे कि उसके मालिकाना हक की जांच हो सके। कानून बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों और उसके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे।

कोर्ट जाने का मौका

नए कानून के तहत अब वक्फ ट्रिब्यूनल में दो सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

Created On :   2 April 2025 12:13 AM IST

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