लोकसभा चुनाव 2024: सुको ने वीवीपैट पर्ची के साथ ईवीएम वोटों के 100% सत्यापन से संबंधित मामले में सुरक्षित रखा फैसला
- चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए
- सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिका
- हर बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।भारत की सर्वोच्च अदालन में आज बुधवार को ईवीएम-वीवीपीएटी पूर्ण सत्यापन मामले में सुनवाई हुई। वीवीपैट पर्ची के साथ ईवीएम वोटों के 100% सत्यापन से संबंधित मामले में सुको ने भारत के चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दोपहर 2 बजे तक ईसी अधिकारी को मौजूद रहने और कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा। VVPAT एक स्वतंत्र वोट सत्यापन सिस्टम है जिसके जरिए मतदाता यह जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है।
कुछ प्रश्नों पर चुनाव आयोग के अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के वोटों का उनके वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।आशंका जताई जा रही है कि टॉप कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएंगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि अदालत आज अपना फैसला सुना देगी। हालांकि, चुनाव आयोग के अधिकारी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चुनावी प्रणाली में मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास के महत्व को सर्वोपरि मानते हुए शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा था कि हर बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि उसे कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि ईवीएम पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों’ (एफएक्यू) के बारे में चुुनाव आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उनमें कुछ भ्रम है। पीठ ने ईसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एश्वर्या भाटी से कहा निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा।पीठ ने भाटी को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास को अपराह्न दो बजे बुलाने के लिए कहा। व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली पर अदालत में एक प्रस्तुति दी थी। इसमें ईवीएम के भंडारण, ईवीएम की नियंत्रण इकाई में माइक्रोचिप और अन्य पहलुओं से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बात की, जिनके संबंध में अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा था।
Created On :   24 April 2024 4:14 PM IST