चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे योगी, ड्राफ्ट तैयार, दो से ज्यादा बच्चे तो होंगे बड़े नुकसान

Yogi will bring population control bill before elections, draft ready, more than two children will be a big loss
चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे योगी, ड्राफ्ट तैयार, दो से ज्यादा बच्चे तो होंगे बड़े नुकसान
चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे योगी, ड्राफ्ट तैयार, दो से ज्यादा बच्चे तो होंगे बड़े नुकसान
हाईलाइट
  • दो से ज्यादा बच्चे तो हो सकते हैं बड़े नुकसान
  • यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार
  • सिर्फ इन मामलों में मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने एक और तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। ये मास्टर स्ट्रोक है यूपी का जनसंख्या विधेयक 2021। पूरा नाम है यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक 2021। इस विधेयक का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब यूपी में दो या उससे कम बच्चे वाले परिवारों को फायदे मिलेंगे जबकि दो से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को सरकारी नौकरी मिलना भी मुश्किल होगा।

कहां पढ़े ड्राफ्ट?
इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया है राज्य विधि आयोग ने। आयोग ने इस ड्राफ्ट की एक कॉपी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट http://upslc।upsdc।gov।in/ पर ड्राफ्ट पढ़ा जा सकता है। इस वेबसाइट पर आयोग ने 19 जुलाई तक जनता की राय भी मांगी है।
ये ड्राफ्ट ऐसे समय पर अपलोड हुआ है जब बहुत जल्द उत्तरप्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नीति भी जारी करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस इस नीति के जरिए एक खास समुदाय को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करने पर जोर है। हालांकि इसे आयोग की दलील है कि आय के सीमित संसाधन और बढ़ती आबादी को देखते हुए अब ये विधेयक लाना जरूरी हो गया है।

दो से ज्यादा बच्चे तो क्या नुकसान?
अब यूपी में दो से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होगा। ऐसे परिवार के सदस्य चुनावों में भी किस्मत नहीं आजमा सकेंगे। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो यूपी में सरकारी नौकरी करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को ये शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून को नहीं तोड़ेंगे। कानून का पालन न करने पर उनका प्रमोशन रोका जा सकता है यहां तक कि सरकार से बर्खास्त भी किया जा सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अगर इस नियम को तोड़ता है तो उसका निर्वाचन रद्द हो सकता है।

इन्हें मिलेगी छूट
इस कानून से उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जिन्हें दूसरी डिलिवरी के समय जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। या फिर उन्हें छूट मिलेगी जिनके पहले दोनों बच्चे निशक्त हैं। वो भी तीसरी संतान होने पर सारी सुविधाएं ले सकते हैं। ऐक्ट लागू होते समय जिनके घर में संतान होने वाली है उन्हें भी उस वक्त छूट मिल सकती है। इसके अलावा दो बच्चे होने के बाद तीसरे बच्चे को गोद लेने वालों को भी छूट मिलेगी।

फायदे में दो बच्चों वाले परिवार
ऐसे परिवार जिनके सिर्फ दो या दो से कम बच्चे हैं उन्हें फायदा देने की भी तैयारी है। जो अभिभावक स्वैच्छा से नसबंदी करवाते हैं उन्हें औरों की अपेक्षा दो इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेंगे। सरकारी घर मिलना भी आसान होगा। ऐसे परिवार जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं पर उनके बच्चे दो या उससे कम हैं उन्हें भी यूपी में पानी, बिजली, हाउस टैक्स और लोन में छूट देने का प्रस्ताव है। 

 
 

Created On :   10 July 2021 10:47 AM IST

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