यू ट्यूबर पर एनएसए लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस आदमी के खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों

Why this vendetta against this man, says Supreme Court on NSA imposed on YouTuber
यू ट्यूबर पर एनएसए लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस आदमी के खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों
तमिलनाडु यू ट्यूबर पर एनएसए लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस आदमी के खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै जेल से दूसरी जेल में नहीं ले जाए, क्योंकि राज्य में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कश्यप को कथित तौर पर दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने के औचित्य के बारे में भी पूछा।

कश्यप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामला प्रस्तुत किया। दवे ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एनएसए लगाया गया है और बताया कि कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु में छह और बिहार में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्य जताया कि राज्य ने इस मामले में कश्यप के खिलाफ एनएसए क्यों लगाया है, और तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा, मिस्टर सिब्बल, यह एनएसए क्या है?, इस आदमी के खिलाफ यह प्रतिशोध क्यों? सिब्बल ने कहा कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को बिहार स्थानांतरित करने की इच्छुक है।

एफआईआर के स्थानांतरण का विरोध करते हुए, सिब्बल ने कहा कि कश्यप के 60 लाख अनुयायी हैं और वह एक राजनेता हैं, न कि पत्रकार। वह चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्यप ने तमिलनाडु में प्राथमिकी दर्ज करने को सही ठहराते हुए दक्षिणी राज्य में साक्षात्कार किए थे।

बिहार सरकार के वकील ने तमिलनाडु के एफआईआर को बिहार में स्थानांतरित करने का विरोध किया और तर्क दिया कि अलग-अलग अपराध हैं और कश्यप एक आदतन अपराधी हैं।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को एनएसए के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी और तमिलनाडु और बिहार सरकारों को नोटिस भी जारी किया।

पीठ ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा, याचिकाकर्ता एनएसए के तहत नजरबंदी के आदेश को चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति है। संशोधित प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी करें। दवे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को मदुरै जेल से कहीं और न ले जाने देने का निर्देश दिया जाए।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से उसे मदुरै की जेल से कहीं और नहीं ले जाने के लिए भी कहा और मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की।

शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को कश्यप की उस याचिका पर केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी।

सिब्बल ने कहा था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है और कश्यप को पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया जा चुका है और उन्होंने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

इस महीने की शुरुआत में, कश्यप मदुरै जिला अदालत में पेश हुए, जिसने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कश्यप और अन्य पर तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले के कथित रूप से फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले चल रहे हैं।

कश्यप ने तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को बिहार में दर्ज एफआईआर के साथ जोड़ने की मांग की है।

(आईएएनएस)

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Created On :   21 April 2023 3:30 PM IST

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