वोट बैंक की राजनीति हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए खतरा

Vote bank politics a threat to Hindu-Muslim unity
वोट बैंक की राजनीति हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए खतरा
कर्नाटक वोट बैंक की राजनीति हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए खतरा
हाईलाइट
  • राजनीतिक कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। अदालतों के हस्तक्षेप के बाद भी, चिकमगलूर जिले में कर्नाटक दत्ता पीठ और दक्षिण कन्नड़ में मलाली मस्जिद विवाद राज्य में सांप्रदायिक दोष रेखा के रूप में बना हुआ है। स्थानीय निवासी और राजनीतिक कार्यकर्ता इस बात से सहमत हैं कि स्थिति अस्थिर है और इन मुद्दों पर कुछ भी हो सकता है।
चिकमंगलूर जिले के बाबाबुदनगिरी पहाड़ियों में स्थित दत्ता पीठ को कर्नाटक में भाजपा का अयोध्या बताया गया है। यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक तीर्थ स्थान रहा है।

हालांकि, भाजपा इस स्थल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग कर रही है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कांग्रेस सरकार के उस आदेश को रद्द करते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें दरगाह के लिए मुजावर की नियुक्ति का प्रावधान था। हालांकि, इस आदेश को सैयद गौस मोहियुद्दीन शखाद्री ने अदालत में चुनौती दी थी।

सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि दत्त पीठ का प्रबंधन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा। यह भी कहा गया कि फैसला अदालत के आदेश के अधीन होगा। अगली सुनवाई 5 सितंबर को है। शखाद्री ने आईएएनएस को बताया कि हिंदू संगठन मंदिर में एक अर्चक की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

शखाद्री का कहाना है, मौखिक स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं होगा और वे आधार नहीं रखते हैं। उन्हें 1975 से पहले पुजारी की उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सनातन धर्म में, एक देवता की आरती, पूजा करने के लिए एक अर्चक नियुक्त किया जाएगा। कब्रों के लिए नहीं। वहां चार कब्रें हैं अंदर और बाहर एक कब्रिस्तान है। सारा विवाद राजनीति को लेकर है, यह धर्म के बारे में नहीं है। उनका कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है कि 1947 से पहले के अनुष्ठानों का पालन किया जाना चाहिए जैसा कि मंदिरों में होता है। यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि 1947 से पहले यहां एक अर्चक था।

चिकमगलुरु कॉरपोरेशन के कांग्रेस काउंसलर शादाब अली खान ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों ने संयुक्त रूप से बाबाबुदनगिरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। 1993-94 में यह मुद्दा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि ने उठाया था। उन्होंने कहा, विवाद 20 साल पहले खत्म हो सकता था। इसे केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जिंदा रखा गया है। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ प्रार्थना करें जैसे उन्होंने पहले किया था।

1964 से पहले, मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा पूजनीय था। यह सूफी संस्कृति और हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों की एकता का प्रतीक है। इस दरगाह को श्री गुरु दत्तात्रेय बाबाबुदन स्वामी दरगाह के नाम से जाना जाता था। जो दो धर्मों के लिए एक तीर्थ स्थल था वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विवादित स्थल बन गया है। हिंदू पहाड़ी को दत्तात्रेय का अंतिम विश्राम स्थल मानते हैं, मुसलमानों का मानना है कि दरगाह दक्षिण भारत में सूफीवाद के शुरूआती केंद्रों में से एक है। उनका मानना है कि सूफी संत दादा हयात मिरकलंदर वहां सालों तक रहे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर में दत्ता गुरुपीठ में एक मुस्लिम मौलवी को पुजारी के रूप में नियुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था। सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे हिंदुओं की जीत बताया। अदालत ने दत्ता पीठ में पूजा करने के लिए मुस्लिम मौलवी सैयद घोष मोहियुद्दीन शखाद्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नियुक्ति की थी। मंदिर के संचालन और प्रशासन के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाने का भाजपा सरकार का हालिया आदेश भी विवादों में आ गया है।

समिति में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के चार सदस्य होंगे। यह आरोप लगाया जाता है कि यह सत्ताधारी दल द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित शाखाद्री के अधिकारों को छीनने की एक चाल है। भाजपा, विहिप, आरएसएस के साथ वर्षों से आंदोलन में शामिल कई संगठन मंदिर की समन्वित संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं। सरकार का एक हालिया आदेश दत्ता जयंती, दत्ता माला के साथ-साथ वार्षिक सूफी उरुस को भी अनुमति देता है।

विवाद के बावजूद, स्थानीय कॉफी प्लांटर्स फसल से पहले मंदिर जाते हैं और वहां पूजा करते हैं। यमन के 17वीं सदी के सूफी संत फकीर बाबाबुदान को भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कॉफी के बीज बोने का श्रेय दिया जाता है। 21 अप्रैल को मलाली मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान एक मंदिर संरचना मिलने के साथ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ जिले में एक विवाद सामने आया। विवाद के बाद कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन को काम बंद करने का आदेश दिया था।

विश्व हिंदू परिषद ने मंगलुरु के पास मलाली शहर में जुम्मा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। विहिप की मांग को चुनौती देते हुए असैद अब्दुल्लाहिल मदनी मस्जिद के प्रबंधन ने याचिका दायर की है। इस बीच, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि देश में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जाना चाहिए।

 

आईएएनएस

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Created On :   27 Aug 2022 8:00 PM IST

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