वाराणसी कोर्ट ने  कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से मना किया

Varanasi court refuses to pass any order on the petition for carbon dating and scientific investigation of Shivling
वाराणसी कोर्ट ने  कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से मना किया
ज्ञानवापी मामला वाराणसी कोर्ट ने  कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से मना किया
हाईलाइट
  • वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर कोई ऑर्डर नहीं

डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है।  कोर्ट के इस आदेश को लेकर हिंदू पक्ष में नाराजगी देखने को मिली। वाराणसी कोर्ट द्वारा कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की याचिका खारिज करने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया कि हम अब आगे कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

आपको बता दें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है, इसलिए हम कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच वाली याचिका पर  कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया है और इस मामले में अगली तारीख 21 नवंबर निर्धारित की है। 

 

Created On :   4 Nov 2022 11:54 AM GMT

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