विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- केंद्र द्वारा नियंत्रित सीबीआई के पास मामला कैसे जा सकता है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के चार विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के एक मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा: मैं सीबीआई के पास मामला कैसे जाने दे सकता हूं? प्राथमिकी में आरोप भाजपा के खिलाफ हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे सीबीआई को भेजने का क्या मतलब है?, राज्य के पास भाजपा के खिलाफ सबूत हैं, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। दवे ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका एकमात्र संस्था है और इस मामले में शामिल मुद्दे लोकतंत्र की नींव को प्रभावित करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। शीर्ष अदालत ने मामले को 27 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। इस महीने की शुरूआत में, शीर्ष अदालत तेलंगाना पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुई, उच्च न्यायालय के आदेश में भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की सीबीआई जांच को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 फरवरी को एकल न्यायाधीश के 26 दिसंबर, 2022 के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के पहले के आदेश को बरकरार रखा। दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस बात को महत्व नहीं दिया कि सीबीआई सीधे केंद्र के अधीन काम करती है और प्रधान मंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय के नियंत्रण में है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि उसके चार विधायकों की खरीद-फरोख्त में भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं की संलिप्तता सरकार को गिराने की कोशिश थी।
दलील में कहा गया है: भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है और प्राथमिकी में आरोप स्पष्ट रूप से और सीधे उक्त पार्टी के खिलाफ अवैध और आपराधिक कदम उठाने और तेलंगाना सरकार को अस्थिर करने के तरीके अपनाने के खिलाफ हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय किसी भी मामले में सीबीआई को जांच नहीं सौंप सकता था।
उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि 03.11.2022 को मुख्यमंत्री द्वारा सीडी जारी करना जांच में हस्तक्षेप करना है और इसलिए निष्कर्ष निकाला है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और निष्पक्ष जांच के लिए अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। आरोपी के रूप में नामित तीन व्यक्तियों रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिंहयाजी स्वामी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
प्राथमिकी के अनुसार, विधायक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें बीआरएस छोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने रेड्डी से भाजपा में शामिल होने के लिए 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश करके बीआरएस के कुछ और विधायकों को लाने के लिए कहा। पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसमें राज्य पुलिस अधिकारी शामिल थे।
(आईएएनएस)
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Created On :   17 Feb 2023 8:00 PM IST