सोनाली मर्डर मामले में तोड़े जा रहे रेस्तरां को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, तुरंत सुनवाई कर लगाई कार्रवाई पर रोक
- पुलिस सुरक्षा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर मामले में रेस्तरां मालिक को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें गोवा प्रशासन द्वारा तटीय क्षेत्र के कानूनों के उल्लंघन पर अंजुना में कर्लीज रेस्तरां को तोड़ा जा रहा था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हालफिलहाल रोक लगा दी है। इससे पहले DYSP जीवबा दलविक ने कहा, "हम पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। आदेशानुसार रेस्तरां को तोड़ा जाएगा।
गोवा: तटीय क्षेत्र के कानूनों के उल्लंघन पर अंजुना में कर्लीज रेस्तरां को तोड़ा जा रहा है।
DYSP जीवबा दलविक ने कहा, "हम पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। आदेशानुसार रेस्तरां को तोड़ा जाएगा।" pic.twitter.com/nif0nEkwY2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने सोनाली फोगट की मौत से जुड़े गोवा में कर्लीज रेस्तरां को गिराने पर रोक लगाई
SC stays demolition of Curlies restaurant in Goa linked to Sonali Phogat"s death
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सुको ने कर्लीज रेस्तरां में जारी तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगाते हुए रेस्टोरेंट के मालिक को बड़ी राहत देते हुए गोवा सरकार को झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रेस्टोरेंट से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किया है।
सोनाली फोगाट को 23 अगस्त को उत्तरी गोवा के अंजुना में सेंट एंथोनी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। पीएम जांच रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोट के निशान होने का पता चला। बाद में मृतक सोनाली फोगाट के परिवारजनों ने शक के आधार पर बीजेपी नेता के पीए पर हत्या करने का आरोप लगाया था, उसके बाद गोवा पुलिस ने जांच कर पीए समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें रेस्तरां मालिक भी शामिल है। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को सशर्त जमानत दे दी थी।
इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेस्तरां को गिराने वाली रोक याचिका को खारिज कर दिया था। एनजीटी ने रेस्टोरेंट को अवैध बताया। एनजीटी के फैसले के बाद गैरकानूनी संचालित गतिविधियों को लेकर प्रशासन रेस्तरां के अवैध बने हिस्से को ध्वस्त करने पहुंचा। जिस पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गोवा सरकार को बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया।
Created On :   9 Sept 2022 11:48 AM IST