मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, अब उन्हें रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में होना होगा पेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में सांसदी और सरकारी बंगला खोने के बाद भी वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें मोदी सरनेम मामले में ही रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता ने अपने वकील के जरिए पेशी से छूट की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
बता दें कि, राहुल गांधी इसी मामले में पहले से ही गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट से सजायक्ता हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि, सूरत जिला अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया।
जानें पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 13 अप्रैल 2019 में को कर्नाटक के कोलार जिले में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, "सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?" जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के बयान के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। फिर मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की की सजा सुनाई थी।
सजा मिलने के अगले दिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था कि वो एक महीने में अपना सरकारी अवास खाली कर दें। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने लोकसभा सेक्रेटरी को लेटर लिखकर कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। उनका यहां पर बहुत अच्छा समय बिता है। लेकिन आपके द्वारा दिए गए नोटिस का मैं पालन करूंगा। राहुल गांधी को यह बंगला साल 2005 में अलॉट किया गया था। वे इस घर में 19 साल से ज्यादा समय तक रहे थे। हालांकि, 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने नोटिस के आखिरी दिन अपना सरकारी घर खाली कर दिया।
Created On :   3 May 2023 2:28 PM GMT