ममता बनर्जी को मुंबई की अदालत में पेश होने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले में 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया। भाजपा के मुंबई सचिव अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कर कथित तौर पर राष्ट्रगान का अनादर करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
गुप्ता ने आईएएनएस को बताया, 21 दिसंबर, 2021 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान के पहले दो छंदों को बैठकर गाया और बाद में खड़े होकर गाया। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971, धारा 3 के तहत अपराध किया और गृह मंत्रालय के 2015 के आदेश की अवमानना की।
उनकी शिकायत पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी.आई. मोकाशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रक्रिया जारी है और उन्हें 2 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया है। कथित घटना मुंबई के वाई.बी. चव्हाण केंद्र में हुई, जहां ममता को बैठकर राष्ट्रगान गाते देखा गया, फिर बाकी छंदों को गाने के लिए वह खड़ी हो गईं और अचानक गाना बंद कर दिया। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख किया।
मजिस्ट्रेट मोकाशी ने अपने आदेश में कहा, शिकायत, शिकायतकर्ता के बयान के सत्यापन और यूट्यूब लिंक पर मौजूद वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपी (ममता बनर्जी) ने बैठकर राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं, फिर उन्होंने डायस छोड़ दिया जो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत अपराध है।
(आईएएनएस)
Created On :   2 Feb 2022 8:00 PM IST