आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत, कल आ सकते हैं जेल से बाहर

Lakhimpur violence: Ashish Mishra gets bail from High Court
आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत, कल आ सकते हैं जेल से बाहर
लखीमपुर हिंसा आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत, कल आ सकते हैं जेल से बाहर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। सूत्रों के अनुसार, बेल बांड भरने के बाद आशीष को कल जेल से रिहाई मिल सकती है।

बता दें कि, 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में बीते साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। 

ये है पूरा मामला
बीते साल 2021 में लखीमपुर में हुई एक दुर्घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। घटना तीन अक्टूबर 2021 की है, जब लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार एसयूवी आशीष मिश्रा की टक्कर से कुचलकर 
चार किसानों की मौत हो गई थी। घटना को कवर करने वाले एक पत्रकार की भी घटना में मौत हो गई। जवाबी हिंसा में भाजपा के तीन कार्यकर्ता मारे गए।

इस घटना के बाद किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। इसके बाद 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि आशीष मिश्रा और उनके परिवार का कहना था कि घटना के वक्‍त वह वहां नहीं थे।

हालांकि बाद में एसआईटी जांच में आशीष मिश्रा को मुख्‍य आरोपी बताया गया। 5 हजार पन्‍नों की अपनी चार्जशीट में एसआईटी ने बताया था कि आशीष मिश्रा को घटनास्‍थल पर मौजूद था। एसआईटी ने आशीष को इस केस का मुख्‍य आरोपी बताया था। यही नहीं एसआईटी की जांच में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि भी हुई थी। बताया गया कि आशीष मिश्रा की रिवाल्‍वर और राइफल से भी फायरिंग हुई थी। 

Created On :   10 Feb 2022 8:05 AM GMT

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