केरल एचसी ने राज्यपाल को कहा- 10 कुलपतियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए 17 नवंबर तक प्रतीक्षा करें

Kerala HC asks Governor to wait till November 17 for further action against 10 vice-chancellors
केरल एचसी ने राज्यपाल को कहा- 10 कुलपतियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए 17 नवंबर तक प्रतीक्षा करें
केरल केरल एचसी ने राज्यपाल को कहा- 10 कुलपतियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए 17 नवंबर तक प्रतीक्षा करें

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल के राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि जब तक वह 10 कुलपतियों द्वारा उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

अदालत ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर की तारीख तय करते हुए कहा कि तब तक वह कोई कार्रवाई नहीं करें। खान और कुलपतियों के वकील के गरमागरम तर्कों के बीच, अदालत ने एक बिंदु पर हस्तक्षेप किया और कहा कि अदालत में सार्वजनिक रूप से निजी मामलों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कुलपतियों को यह भी बताया कि उन्हें जारी रहना है, तो कुलाधिपति के निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं खान के वकील ने बताया कि सभी 10 कुलपतियों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चांसलर को निर्देश दिया कि जब तक कोर्ट कुलपतियों की याचिका का निपटारा नहीं कर देता तब तक वह कोई फैसला नहीं लें।

यह स्थिति तब पैदा हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एपीजे के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राज्य की राजधानी शहर में स्थित है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने पाया था कि वीसी को चुनने के लिए गठित सर्च कमेटी का गठन ठीक से नहीं किया गया था और यूजीसी के नियमों के अनुसार आवश्यक नामों की सूची के विपरीत केवल एक नाम राज्यपाल को भेजा गया था।

इस पर जोर देते हुए खान ने दस अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जवाब मांगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस घटनाक्रम से नाराज पिनाराई विजयन सरकार इन कुलपतियों के साथ खड़ी हो गई और उन्हें केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और दिवाली के दिन उनकी याचिका पर सुनवाई की।

याचिका पर सुनवाई के बाद, तब यह माना गया कि राज्यपाल द्वारा जारी पत्र, केरल के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश देना वैध नहीं था क्योंकि राज्यपाल ने बाद में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   8 Nov 2022 7:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story