कर्नाटक कांग्रेस नेता ने 19 लाख लापता ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की

Karnataka Congress leader demands Supreme Court-led probe into 19 lakh missing EVMs
कर्नाटक कांग्रेस नेता ने 19 लाख लापता ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की
कर्नाटक कर्नाटक कांग्रेस नेता ने 19 लाख लापता ईवीएम की सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच की मांग की
हाईलाइट
  • ईवीएम के संबंध में अदालतों द्वारा याचिकाओं को लेने में अत्यधिक देरी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक एच.के. पाटिल ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से मुलाकात की और 19 लाख लापता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के मुद्दे की जांच की मांग की।

पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए। पाटिल ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में 2,750 पृष्ठों के दस्तावेज जमा किए थे। दस्तावेज में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा आरटीआई जवाब और अदालतों द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल किया गया था।

दस्तावेज जमा करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पाटिल ने चुनाव याचिकाओं और ईवीएम के संबंध में अदालतों द्वारा याचिकाओं को लेने में अत्यधिक देरी पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। पाटिल ने कहा, देश में बहस हुई है और यह मुद्दा बहुत अधिक भ्रम से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग को विधान सौध (विधान सभा) में एथिकल हैकथॉन का आयोजन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैंने चुनाव आयोग के भीतर होने वाले वित्तीय लेनदेन से संबंधित मुद्दों को उठाया है। मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को भुगतान किए जाने के बारे में भी चर्चा की है। कांग्रेस नेता ने मीडियाकर्मियों से कहा, इसकी पृष्ठभूमि में, हमने 19 लाख गायब वोटिंग मशीनों के मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाने का आग्रह किया है। मैंने आरटीआई कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका (पीआईएल) के इनपुट प्रदान किए हैं।

पाटिल ने कहा, 15 साल से अधिक पुरानी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पुरानी ईवीएम को कैसे डिस्पोज किया जाए, इस पर 2007 में एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी। 2007 से 2018 तक 12 साल तक चुनाव आयोग ने इस सिफारिश पर आंखें मूंद ली। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को चुनाव आयोग को समन जारी करना चाहिए और इस मामले को सुलझाना चाहिए।

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Created On :   8 May 2022 7:30 PM GMT

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