कर्नाटक कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई
![Karnataka Congress files complaint with Election Commission against Draupadi Murmu Karnataka Congress files complaint with Election Commission against Draupadi Murmu](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/07/860042_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां चुनाव आयोग के समक्ष 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटनिर्ंग ऑफिसर को निर्देश दें कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में बेंगलुरु के विधान सौध में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान लें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कैथल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी. एस. येदियुरप्पा, बीजेपी के मुख्य सचेतक सतीश रेड्डी और भाजपा के मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को 17 जुलाई को बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में बुलाया।
शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र की आड़ में उन्हें आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ, मनोरंजन प्रदान किया गया। 18 जुलाई की सुबह लगभग सभी मंत्री, विधायक और अन्य भाजपा नेता बीएमटीसी की वातानुकूलित बसों में होटल से विधान सौध में वोट डालने आए। यह सब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में बताया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेताओं की ये सभी हरकतें मुर्मू के इशारे पर विधायकों को रिश्वत देने और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के अलावा और कुछ नहीं हैं।
शिकायत में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने विधायकों के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप किया है और होटल से विधान सौध तक जाने के लिए बस और अन्य वाहन उपलब्ध कराये हैं। कांग्रेस ने कहा कि होटल के बिल का भुगतान मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत धारा 181ए के प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, 171 सी, 171 ई और 171 एफ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
शिकायत के अनुसार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम आपके सम्मानित कार्यालय से एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार, विधानसभा के मुख्य सचेतक और भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए चुनावी अपराधों का संज्ञान लेने की अपील करते हैं। हम अपील करते हुए हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। शिकायत पर विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी. के. हरिप्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   19 July 2022 6:00 PM IST