तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित की

Horse-trading case of MLAs: Telangana High Court adjourns hearing on BJPs plea till Monday
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित की
विधायकों की खरीद फरोख्त मामला तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित की

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों को खरीदने के कथित प्रयास की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या मौजूदा न्यायाधीश से जांच की मांग करने वाली भाजपा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने एक आरोपी की पत्नी और अन्य की याचिकाओं पर भी सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच पर रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

जैसा कि राज्य सरकार ने एक विस्तृत जवाब (काउंटर) दाखिल किया है, भाजपा के वकील ने उस पर विचार करने और बहस के लिए तैयार होने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सोमवार तक का समय देने पर सहमति जताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता रामचंद्र राव ने अदालत से जांच पर रोक हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया कि अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत के लिए याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पत्रकार चिंतापांडु नवीन उर्फ तीनमार मलान्ना ने भी इस मामले में खुद का पक्ष रखने के लिए एक याचिका दायर की थी। मल्लान्ना के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मामले में न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश की।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने मामले में सबूत जारी किए थे। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और विभिन्न एजेंसियों को भी भेजा गया है। यह आरोप लगाते हुए कि लोकतंत्र खतरे में है, उन्होंने न्यायपालिका से इसकी रक्षा करने की अपील की।

उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को मामले की चल रही जांच पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को 4 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा था। उच्च न्यायालय की एक और एकल न्यायाधीश की पीठ ने उसी दिन निचली अदालत के तीनों आरोपियों की रिमांड खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायाधीश ने निचली अदालत से आरोपियों को पुलिस द्वारा पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में लेने की मांग करने को कहा।

जिसके बाद साइबराबाद पुलिस ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, कोरे नंदा कुमार उर्फ नंदू और सिम्हायाजी को गिरफ्तार किया और एसपीई और एसीबी मामलों के पहले अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जिन्होंने उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

कथित तौर पर भाजपा के एजेंट कहे जाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित तौर पर टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देकर लुभाने की कोशिश कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापेमारी की। रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   4 Nov 2022 5:00 PM IST

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