हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को यूएई की यात्रा की दी अनुमति

High Court allows Karnataka Congress leader DK Shivakumar to travel to UAE
हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को यूएई की यात्रा की दी अनुमति
नई दिल्ली हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को यूएई की यात्रा की दी अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। शिवकुमार को अक्टूबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि उन्हें विदेश यात्रा करने से पहले अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने कांग्रेस नेता को 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दुबई और यूएई में अबू धाबी की यात्रा करने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें भारत लौटने पर जांच अधिकारी को सूचित करने का भी निर्देश दिया। शिवकुमार के वकील मयंक जैन ने अदालत के पहले के निर्देश के अनुसार राजनेता के यात्रा कार्यक्रम और प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए।

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और सात बार के विधायक शिवकुमार को ईडी ने 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उनके, हौमंथैया (नई दिल्ली में कर्नाटक भवन में एक कर्मचारी) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

(आईएएनएस)

Created On :   30 March 2022 7:30 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story