कृषि कानूनों को निरस्त कर एक मिसाल कायम की है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के दो दिन बाद भी राजनीतिक और कृषि नेताओं की राय इस फैसले पर विभाजित होने के साथ स्पेक्ट्रम में अभी भी महसूस की जा रही है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जरूरी सुधार के रूप में सरकार ने जिन कानूनों की महीनों से जोरदार वकालत की थी, उन्हें निरस्त करने का निर्णय पाइपलाइन में अन्य सुधारों के लिए एक मिसाल कायम करेगा या नहीं। प्रस्तावित अन्य बिल या पहले से पेश किए गए अधिनियम, जैसे कि नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) में सुधार होंगे या नहीं।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के सचिव अविक साहा ने इसे एक संवैधानिक स्पर्श देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे किसानों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम यहां जीत या हार के लिए नहीं थे, बल्कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को समझाना चाहते थे कि हम क्या चाहते हैं। यह निर्णय वास्तव में लोकतंत्र की बड़ी जीत और सत्तावाद की बड़ी हार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो कली सिकुड़ रही है, वह कली खुल गई है और धूप की ओर देखते हुए, सत्तावादियों को उन पर ध्यान देने के लिए मजबूर करने के लिए लोगों की आवाज मजबूत और तेज होनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, कृषि कानूनों को निरस्त करना पीएम मोदी द्वारा अपराधबोध, दुस्साहस और गलत अनुमान की स्वीकृति है, जो सत्ता के नशे में धुत होकर लोकतंत्र की शक्ति, इच्छा शक्ति और किसानों के संकल्प को कम करके आंका गया है। यह कहते हुए कि कृषि कानूनों को निरस्त करने से भाजपा सरकार 700 किसानों को मौत के घाट उतारने के अपराध से मुक्त नहीं होगी, शेरगिल ने कहा, कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय पीएम मोदी की राजनीति की तानाशाही शैली के लिए एक झटका है।
शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारत भर में आयोजित आईएएनएस-सीवोटर स्नैप ओपिनियन सर्वेक्षण में मोदी की छवि और राजनीतिक पूंजी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 52 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। एक अन्य राय के जवाब में कि क्या कृषि कानूनों को निरस्त करने से ट्रेड यूनियनों और उनके नेताओं को श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इस पर लगभग 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की, हालांकि, 25 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता सहमत नहीं हो सके।
यह कहते हुए कि निर्णय का अन्य नीतिगत मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है, साहा ने यह भी कहा, संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से एक परामर्श प्रक्रिया है और इस निर्णय ने सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से संबंधित अन्य सुधारों के मामले में या श्रम संहिता, यदि पर्याप्त लामबंदी होती है, तो सरकार लोगों की आवाजों का संज्ञान लेने के लिए मजबूर होगी। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस बात से इनकार किया कि यह एक मिसाल कायम करने वाला फैसला होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को अपनी छवि की परवाह नहीं है, बल्कि राष्ट्र हित में जो होता है, उसे प्राथमिकता देते हैं। इस राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है। (इसलिए), सीएए या इसी तरह के ऐसे कानूनों को निरस्त करने या वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। सीएए 1947 से महात्मा गांधी के समय से देश की प्रतिबद्धता रही है। (प्रथम प्रधानमंत्री) पंडित नेहरू से (यूपीए युग के प्रधानमंत्री) मनमोहन सिंह तक कांग्रेस नेताओं ने गांधीजी को धोखा दिया है।
(आईएएनएस)
Created On :   21 Nov 2021 8:30 PM IST