हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी परियोजना के लिए रास्ता साफ किया
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डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुरुग्राम में हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) की जमीन पर ग्लोबल सिटी परियोजना के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
अदालत ने गरौली खुर्द की ग्राम पंचायत द्वारा एचएसआईआईडीसी की 1,080 एकड़ जमीन को लेकर दायर पिछली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। इस फैसले ने एचएसआईआईडीसी की 1,003 एकड़ भूमि पर स्थापित की जा रही ग्लोबल सिटी परियोजना में भूमि पार्सल की ई-नीलामी का मार्ग प्रशस्त किया है। अब इस परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों करने में आसानी होगी।
गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इससे संबंधित 900 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर पहले ही मंगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि यह हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
गुरुग्राम को वैश्विक मैप पर एक आइकॉन सिटी बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 400 के कार्यालय यहां हैं और यह अब एक अंतरराष्ट्रीय शहर बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी भी गुरुग्राम और नूंह जिलों में अरावली पर्वत रेंज में लगभग 10,000 एकड़ में विकसित की जाएगी।
गौरतलब है कि गुरुग्राम जिले के खांडसा, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर झरसा, गरौली खुर्द और गढ़ी हरसरू गांवों में एचएसआईआईडीसी की 1,003 एकड़ भूमि का उपयोग ग्लोबल सिटी के विकास के लिए किया जा रहा है।
आईएएनएस
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Created On :   20 Jan 2023 6:30 PM IST