पीएम मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में आया गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया जुर्माना, केजरीवाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली सीएम केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा हैं
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
आपको बता दें कि गुजरात विश्व विद्यालय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सूचना का अधिकार कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। इससे पहले साल 2016 में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी को दी डिग्रियों के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था। इसके तीन महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की।
Created On :   31 March 2023 6:20 PM IST