पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 15 जनवरी, 2016 को पांच साल की अवधि के लिए कैबिनेट समिति ने लुटियंस जोन में सरकारी आवास आवंटित किया था।
उन्होंने जान को खतरा बताते हुए फिर से सुरक्षित इलाके में आवास आवंटन की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बतौर राज्यसभा सदस्य उनका कार्यकाल हालांकि अप्रैल, 2022 में ही खत्म हो चुका है। केंद्र ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवास अन्य मंत्रियों और सांसदों को दिया जाना जरूरी है।
स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि मूल आवंटन पांच साल की अवधि के लिए किया गया था और अब आवेदक को सरकारी बंगला आवंटित किए जाने की जरूरत है। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, कोर्ट आगे याचिकाकर्ता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वह आज से छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी आवास का कब्जा संबंधित संपत्ति अधिकारी को सौंप दें।
(आईएएनएस)
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Created On :   14 Sept 2022 3:00 PM IST