न्यायालय को राज्यपाल के कार्यों को देखने का अधिकार: केरल उच्च न्यायालय
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालतें राज्यपाल के कार्यों पर गौर कर सकती हैं। अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब केरल विश्वविद्यालय के 15 मनोनीत सीनेट सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि उन्हें चांसलर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिना सुनवाई के हटा दिया था। याचिका को स्वीकार करने के बाद, अदालत ने कुलाधिपति को निर्देश दिया कि अगली सूचना तक किसी भी नए सीनेट सदस्य की नियुक्ति न की जाए और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया।
पिछले हफ्ते खान ने कुलाधिपति के रूप में 15 सीनेट सदस्यों को सीनेट की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए बर्खास्त कर दिया था, जिसे विशेष रूप से केरल विश्वविद्यालय के अगले कुलपति का चयन करने के लिए तीन सदस्यीय चयन पैनल में एक सदस्य को नामित करने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया था। खान को यह पता चला कि निर्देश के बावजूद, उनके द्वारा नामित 15 सदस्यों में से कोई भी नहीं आया और बैठक भी बुलाई नहीं जा सकी क्योंकि बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक अनिवार्य कोरम भी नहीं था।
इसके तुरंत कुलपति को सभी 15 मनोनीत सदस्यों को हटाने का निर्देश दिया, लेकिन इसका भी पालन नहीं किया गया और फिर खान ने खुद उन सभी को हटाने का आदेश जारी किया। यह देखते हुए कि खान अपने रुख पर कायम है, विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए बर्खास्त सदस्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 Oct 2022 8:30 PM IST