एआईएडीएमके से निकाले जाने के खिलाफ शशिकला की याचिका कोर्ट में खारिज

Court dismisses Sasikalas plea against expulsion from AIADMK
एआईएडीएमके से निकाले जाने के खिलाफ शशिकला की याचिका कोर्ट में खारिज
तमिलनाडु एआईएडीएमके से निकाले जाने के खिलाफ शशिकला की याचिका कोर्ट में खारिज
हाईलाइट
  • जयललिता निधन के बाद शशिकला ने संभाली पार्टी की कमान

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई की एक अदालत ने सोमवार को एआईएडीएमके की पूर्व अंतरिम जनरल सेक्रेटरी वी.के. शशिकला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पद से हटाने के मामले को चुनौती दी थी।

जज जे. श्रीदेवी ने शशिकला की याचिका को खारिज कर दिया और पार्टी समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक के. पलानीस्वामी के शशिकला के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। शशिकला ने महासचिव पद से हटाए जाने के जनरल काउंसिल के फैसले को चुनौती दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे. जयललिता की करीबी रही शशिकला ने उनकी मौत के बाद पार्टी की कमान संभाली। जयललिता का दिसंबर 2016 में निधन हो गया और शशिकला ने फरवरी 2017 में अंतरिम महासचिव के रूप में पदभार संभाला।

हालांकि, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा को बरकरार रखने के बाद शशिकला के लिए चीजें ठीक नहीं रही। बेंगलुरू केंद्रीय जेल में शशिकला के सजा काटने के बाद, पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया और पार्टी के उपनियमों में संशोधन करने के बाद पनीरसेल्वम को समन्वयक और के. पलानीस्वामी को संयुक्त समन्वयक बनाया गया।

शशिकला ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी, जिसमें जनरल काउंसिल के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। एआईएडीएमके की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि जनरल काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और चुनाव आयोग ने भी स्वीकार कर लिया। शशिकला एआईएडीएमके में वापस आना चाहती हैं और इसके लिए वो राज्य भर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हालांकि, पलानीस्वामी गुट इस बात पर अड़ा है कि शशिकला की पार्टी में एंट्री न हो, लेकिन पनीरसेल्वम गुट का एक वर्ग शशिकला के लौटने का समर्थन कर रहा है।

 

 (आईएएनएस)

Created On :   11 April 2022 7:30 PM IST

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