केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर दस्तावेजों पर कोई विशेषाधिकार नहीं

Center tells Supreme Court no privilege on documents on release of convicts in Bilkis Bano case
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर दस्तावेजों पर कोई विशेषाधिकार नहीं
बिलकिस बानो केस केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर दस्तावेजों पर कोई विशेषाधिकार नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषियों की सजा की छूट के संबंध में दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं करेंगे, और शीर्ष अदालत के अवलोकन के लिए दस्तावेजों को साझा करने पर सहमत हुए।

केंद्र और गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वह बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के संबंध में फाइलों पर विशेषाधिकार का दावा नहीं करते हैं।

मेहता ने प्रस्तुत किया कि केंद्र और राज्य सरकार भी शीर्ष अदालत के पहले के आदेश की समीक्षा की मांग नहीं करेंगे, जिसमें उन्हें दोषियों की छूट के संबंध में रिकॉर्ड दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने मेहता का यह बयान दर्ज किया कि केंद्र और गुजरात सरकार रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश के साथ आदेश की समीक्षा की मांग नहीं कर रही है।

दस्तावेजों की सर्विस पूरा होने का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के मई में ही मामले की सुनवाई करने की संभावना है और मामला जुलाई में सुनवाई के लिए आ सकता है। 18 अप्रैल को, केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के संबंध में फाइलों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। केंद्र के वकील ने कहा था कि सरकार अदालत के 27 मार्च के आदेश की समीक्षा की मांग कर सकती है, जिसमें उन्हें दोषियों को दी गई छूट पर मूल फाइलों के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है।

पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि गर्भवती महिला, बिलकिस बानो, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और कई लोग मारे गए और इस मामले की तुलना एक मानक धारा 302 (हत्या) के मामलों से नहीं की जा सकती है, और अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए और 11 दोषियों को दी गई छूट पर जोर देते हुए कहा: असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी थी। दोषियों ने जेल में 15 साल पूरे कर लिए थे। बानो द्वारा दायर सहित 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं का बैच दायर किया गया है। अन्य याचिकाएं माकपा नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, मीरान चड्ढा बोरवंकर और अन्य, अस्मा शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर की गई थीं।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   2 May 2023 6:00 PM IST

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