राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, मुंह पर ताला जड़ा और काला कपड़ा बांध कर जताया विरोध
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने मुंह पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने मुंह पर ताले के साथ काला कपड़ा बांधकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने सवाल किया कि जब सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को एक महीने का समय दिया था तो लोकसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता इतनी जल्दी क्यों समाप्त कर दी गई?
कांग्रेस महिला कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जनता जान रही है कि बीजेपी देश को तानाशाह की तरह चलाना चाहती है। ये सभी लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो सत्य बोलते हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है। इसलिए वे सभी मुंह पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वे लगातार सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कांग्रेस की समस्या राहुल- शिवराज
इन सभी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को तब अपने मुंह पर ताला लगाना चाहिए था, जब वे अपने मुंह से मोदी जाति के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी पहले भी इसी तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने ओबीसी वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी को यह हक किसने दिया है? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? सीएम शिवराज ने आगे कहा कि, आज कांग्रेस पार्टी देश के लिए समस्या बन गई है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं।
जानें पूरा मामला
2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की विधानसभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? इस मामले में सूरत पश्चिम विधानसभा सीट के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मुकदमा दायर किया था। इस केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12.30 बजे उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
क्या है नियम?
सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के एक केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। इससे पहले कोर्ट के अंतिम फैसले तक विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त नहीं करने का प्रावधान था।
Created On :   25 March 2023 4:55 PM IST