दिल्ली शराब नीति मामला: नहीं कम हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नहीं कम हो रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
  • आप नेता मनीष सिसोदिया को फिर से झटका
  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
  • ईडी और सीबीआई को जारी हुआ था नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई यानी आज समाप्त होने वाली थी। लेकिन अब कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को अगले 4 दिन यानी 26 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें, पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

ईडी और सीबीआई को जारी हुआ था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। इसके बाद कोर्ट ने जांच एजेंसियों से 29 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से कहा था कि वे 29 जुलाई तक जवाब दें। इस मामले में कोर्ट दो सप्ताह बाद पुन विचार करेगा।

इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि पिछले 16 महीनों से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल में बंद है। जिस वजह से मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे पहले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मान कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि अगर आने वाले तीन महीनों में मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अक्टूबर को की थी सुनवाई

इसके बाद 30 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। तब ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले के मुकदमे में देरी सिसोदिया की वजह से हुई थी। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के संबंध में ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत सिसोदिया आवश्यक दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करते।

Created On :   22 July 2024 5:57 PM IST

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