बजट सत्र: लोकसभा में कई संशोधनों के बाद वित्त विधेयक 2025 पारित

- नए आयकर विधेयक पर संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान होगी चर्चा
- वित्त मंत्री ने नए विधेयक विधेयक से जुड़ी जानकारी साझा की
- वित्त विधेयक में करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में कई संशोधनों के बाद वित्त विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को करदाताओं के को कर राहत देने वाला कहा है। हालांकि विधेयक में 35 संशोधन हुए है। वित्त मंत्री ने विधेयक से मध्यम वर्ग और व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था कि सरलीकृत आयकर विधेयक, जो 1961 के आयकर अधिनियम का तकरीबन हाफ है, जो केस यानि मुकदमेबाजी को कम करेगा। नए विधेयक में शब्दों की संख्या 2.6 लाख है, जो आईटी अधिनियम में 5.12 लाख से काफी कम है। मौजूदा कानून में 819 धाराओं के मुकाबले इसमें धाराओं की संख्या 536 है। अध्यायों की संख्या भी 47 से घटाकर आधी 23 कर दी गई है। इनकम विधेयक 2025 में मौजूदा अधिनियम में 18 तालिकाओं की तुलना में 57 तालिकाएं हैं और 1,200 प्रावधान व 900 स्पष्टीकरण रिमूव हुए हैं।
नए आयकर विधेयक पर संसद के अगले मानसून सत्र में चर्चा होगी। सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा 13 फरवरी को सदन में पेश नए आयकर विधेयक को जांचने के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। कमेटी को संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें मानसून का सत्र जुलाई से शुरु होता है और अगस्त तक चलता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा इससे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को गति मिलेगी।
Created On :   25 March 2025 5:52 PM IST