सांसद को मिली कस्टडी पैरोल: इंजीनियर रशीद हिरासत में रहते हुए करेंगे संसद की कार्यवाही अटेंड, टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें क्या हैं शर्तें?

इंजीनियर रशीद हिरासत में रहते हुए करेंगे संसद की कार्यवाही अटेंड, टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानें क्या हैं शर्तें?
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत
  • जेल में बंद सांसद अटेंड कर पाएंगे संसद की कार्यवाही
  • मीडिया से बात करना मना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को टेरर फंडिंग केस में बड़ी राहत दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद सांसद को 26 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक होने वाले संसद सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी रखी गईं हैं। सत्र के दौरान वह पुलिस हिरासत में रहेंगे। आपको बता दें कि, इंजीनियर रशीद ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कस्टडी पैरोल दी है।

कोर्ट की शर्तें

दिल्ली हाई कोर्ट ने कई शर्तें सामने रखी हैं। चलिए जानते हैं कौन सी शर्तों पर सांसद को कस्टडी पैरोल दी गई है?

- पुलिस हिरासत में रहते हुए सदन की कार्यवाही में होंगे शामिल

- इंजीनियर रशीद को पुलिस ही संसद लेकर जाएगी और सत्र के बाद फिर से जेल लेकर आएगी

- मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं

- मोबाइल फोन और लैंडलाइन का नहीं करेंगे इस्तेमाल

निचली अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

10 मार्च को निचली अदालत ने सांसद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर उन्हें कस्टडी पैरोल दे दी।

सांसद को मिल चुकी है अंतरिम जमानत

मालूम हो कि, इंजीनियर रशीद को विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार-प्रसार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। रशीद जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी राजनीतिज्ञ हैं जो कि टेरर फंडिंग के चलते तिहाड़ जेल में कैद हैं।

Created On :   26 March 2025 5:20 PM IST

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