Delhi riots case: दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने जांच के आदेश पर लगाई रोक

- दिल्ली दंगा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से कपिल मिश्रा को राहत
- मामले से संबंधित जांच को रोका
- 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री और भाजपा नेता कपिल मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दंगे से संबंधित जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।
21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय की है। इससे पहले, दिल्ली दंगे में कथित संलिप्तता को लेकर ट्रायल कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, जब एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध थी।
दंगे में 53 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। दंगा एक सप्ताह तक चलता रहा। इस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंंसा की घटनाएं हुईं। बाद में पुलिस ने दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और बड़े पैमाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। दंगे में कपिल मिश्रा का नाम काफी चर्चा में आया था। उन पर दंगे काे भड़काने का आरोप लगाया गया, हालांकि कपिल मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।
यह मामला 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है, जब विवादित नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने दंगे के संबंध में कई जांच शुरू की थी, जिसमें राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भी जांच की जा रही थी।
Created On : 10 April 2025 1:35 AM IST