कैबिनेट ने दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी
- दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार देगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी
- दिल्ली उपराज्यपाल के हाथों होगा नियंत्रण
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार देगा। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने मंगलवार शाम को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की जगह लेगा।
राष्ट्रपति ने इस साल 19 मई को विवादास्पद अध्यादेश जारी किया था, जिससे दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। अध्यादेश के अनुसार, एक नया वैधानिक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के नाम से जाना जाएगा, जिसका नेतृत्व मुख्य सचिव और प्रिंसिपल (गृह) के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे।
यह प्रस्तावित निकाय दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल को सिफारिशें करेगा। हालांकि, समस्या यह है कि इस निकाय के तहत सभी निर्णय बहुमत के माध्यम से तय किए जाएंगे।
दूसरे शब्दों में, मुख्यमंत्री के निर्णय को निकाय में मौजूद दो नौकरशाहों द्वारा खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि उपराज्यपाल पैनल की सिफारिशों से असहमत हैं, तो इसे वापस पैनल के पास भेजा जा सकता है और यदि फिर भी मतभेद बने रहते हैं, तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
दिल्ली सरकार इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को उलट देता है, जिसने दिल्ली सरकार को अपने अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की थी। अब जब सरकार संसद में अध्यादेश की जगह एक विधेयक लाने को तैयार है, तो विपक्षी दलों और केंद्र के बीच गतिरोध और उग्र होने की संभावना है।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   26 July 2023 9:37 AM IST