स्कूल नौकरी मामला: अभिषेक बनर्जी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में ईडी को सूचित करना चाहिए था : कलकत्ता हाईकोर्ट

अभिषेक बनर्जी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में ईडी को सूचित करना चाहिए था : कलकत्ता हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। स्कूल नौकरी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को मंगलवार सुबह केंद्रीय एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित न होने के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचना देनी चाहिए थी। स्कूल नौकरी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बनर्जी को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था। हालांकि, बनर्जी ने एक एक्स संदेश के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह दिल्ली में अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण केंद्रीय एजेंसी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, उन्होंने इस संबंध में ईडी को कोई लिखित सूचना नहीं दी थी।

मंगलवार सुबह उनके वकील ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ से संपर्क किया और करोड़ों रुपये के स्कूल नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 29 सितंबर के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। न्यायमूर्ति सिन्हा ने ईडी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।

बनर्जी ने अपनी याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी एक पक्ष बनाया है, जो स्कूल नौकरी मामले में समानांतर जांच कर रही है। मंगलवार को, सीबीआई के वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने भी पूछताछ सत्र से उनकी अनुपस्थिति के बारे में अन्य केंद्रीय एजेंसी को सूचित करने के बजाय खंडपीठ में याचिका दायर करने के औचित्य पर सवाल उठाया। इसके बाद, न्यायमूर्ति सेन ने बनर्जी के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल को ईडी को उसके कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में पहले ही सूचित करना चाहिए था।

न्यायमूर्ति सेन ने कहा, "क्या आपके मुवक्किल ने जांच एजेंसी को अपनी पूर्व व्यस्तताओं के बारे में सूचित किया था? यदि नहीं, तो केंद्रीय एजेंसी को सूचित क्यों नहीं किया गया? आपके मुवक्किल को उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में एजेंसी को पहले ही सूचित करना चाहिए था।" इसके बाद, उन्होंने बनर्जी के वकील को याचिका की प्रतियां सभी संबंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को तय की गई है।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   3 Oct 2023 4:20 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story