राजनीति: ममता बनर्जी की वजह से गई लोगों की नौकरी, अब हम उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सुकांत मजूमदार

ममता बनर्जी की वजह से गई लोगों की नौकरी, अब हम उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे सुकांत मजूमदार
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी लोगों के हक के लिए सड़क पर उतरेगी। उन्होंने ऐलान किया कि रामनवमी के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा।

कोलकाता, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी लोगों के हक के लिए सड़क पर उतरेगी। उन्होंने ऐलान किया कि रामनवमी के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा।

उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम रामनवमी के बाद राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे।

सुकांत मजूमदार ने कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उन सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जो 2016 से नौकरी कर रहे थे। सभी परिवार रास्ते में आ गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से पैसे खाकर उन लोगों को नौकरी दिलवाई थी, जो इसके योग्य नहीं थे।”

उन्होंने आगे कहा, “ममता बनर्जी ने उन लोगों को आग में झोंकने का काम किया है, जिन्होंने इस नौकरी के लिए कड़ा परिश्रम किया था।”

उन्होंने कहा, “पूरे 26 हजार परिवार ममता बनर्जी की वजह से सड़क पर आ गए। निश्चित तौर पर इन सबकी जिम्मेदार अगर कोई है, तो वो ममता बनर्जी है और अब भाजपा इसके विरोध में सड़क पर उतरेगी और आगामी दिनों में व्यापक आंदोलन करेगी।”

भाजपा नेता ने कहा कि रामनवमी के बाद भाजपा ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। हम अभी से ही इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा निर्धारित कर उसे जमीन पर उतारने का काम करेंगे।"

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड यानी दूषित करार दिया।

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Created On :   3 April 2025 1:20 PM IST

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