अपराध: पोर्श दुर्घटना नाबालिग आरोपी के पिता, दादा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

पोर्श दुर्घटना  नाबालिग आरोपी के पिता, दादा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को बिल्डर विशाल एस. अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र कुमार बी. अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर अपने ड्राइवर के कथित अपहरण और धमकाने का आरोप है।

पुणे, 31 मई (आईएएनएस)। पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को बिल्डर विशाल एस. अग्रवाल और उनके पिता सुरेंद्र कुमार बी. अग्रवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर अपने ड्राइवर के कथित अपहरण और धमकाने का आरोप है।

पोर्श दुर्घटना मामले का आरोपी नाबालिग लड़का वर्तमान में किशोर सुधार गृह में है। 19 मई को लड़के ने तेज रफ्तार पोर्श कार से दो लोगों (लड़का-लड़की) को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया था।

विशाल एस. अग्रवाल नाबालिग लड़के के पिता और सुरेंद्र कुमार बी. अग्रवाल दादा हैं।

पुलिस ने विशाल को 27 मई को देर रात गिरफ्तार किया, जबकि सुरेन्द्र कुमार बी. अग्रवाल को पहले ही नए आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

इसके साथ ही, नाबालिग आरोपी की मां शिवानी वी. अग्रवाल भी ब्लड सैंपल के अदला-बदली की जांच के सिलसिले में पुलिस की रडार पर आ गई हैं।

पोर्श कार में सवार 17 वर्षीय लड़के के कुछ दोस्तों ने पुणे पुलिस को बताया है कि दुर्घटना के समय वह बहुत ज्यादा नशे में था। वह नशे की हालत में ही कार चला रहा है।

इससे पहले, एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि कैसे वह बाल-बाल पोर्श कार से टकराने से बच गया था। उसने बताया कि इसके कुछ ही सेकंड बाद कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर अश्विनी कोष्ठा और अनीश अवधिया सवार थे। हादसे में दोनों की मौत हो गई।

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Created On :   31 May 2024 1:08 PM GMT

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