कानून: उत्तर प्रदेश हाथरस बलात्कार से जुड़े मामले में राहुल गांधी के केस की अगली सुनवाई 24 मार्च को

उत्तर प्रदेश  हाथरस बलात्कार से जुड़े मामले में राहुल गांधी के केस की अगली सुनवाई 24 मार्च को
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शनिवार को वादी का बयान दर्ज करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की गई है।

हाथरस, 1 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शनिवार को वादी का बयान दर्ज करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की गई है।

अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि राहुल गांधी को लेकर तीन शिकायतें फाइल की गई हैं। ये शिकायतें रामकुमार, लवकुश और रवि की ओर से दी गई हैं। शनिवार को रामकुमार के केस की सुनवाई थी, जिसमें रामकुमार का बयान दर्ज किया गया है। आगे की तारीख 24 मार्च को होगी।

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने दुष्कर्म मामलों में इन लड़कों के अदालत से बरी हो जाने के बावजूद सोशल मीडिया पर लिखा था कि "बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं"। कांग्रेस सांसद को इसकी जानकारी थी कि वे बरी हो चुके हैं, फिर जानबूझकर ऐसा लिखा गया। इस कारण उन्हें नोटिस दिया गया था। उन्हें नोटिस मिल गया था।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद करके रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बीजेपी सरकार ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा भी पूरा नहीं किया है।

गौरतलब है कि हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में साल 2020 में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी हुई थी। सितंबर 2020 में युवती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घरवालों की सहमति के बिना युवती का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया था। मामला पूरे देश में चर्चा में रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अदालत ने तीन आरोपियों लवकुश, रामकुमार उर्फ रामू और रवि को बरी कर दिया था।

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Created On :   1 March 2025 10:52 PM IST

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